Wednesday, April 17, 2013

UPTET / Allahabad Highcourt Triple Bench : आज की अदालती कार्यवाही पर एक नजर


UPTET / Allahabad Highcourt Triple Bench : आज की अदालती कार्यवाही पर एक नजर

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ये जानकारियाँ हमने अदालत में उपस्थित मित्रों,फेसबुक समूहों एवम् फेसबुक पेजों के माध्यम से जुटाई हैं , इन जानकारियों में कुछ अंतर भी हो सकता है|

1. आज दिनांक 17 अप्रैल को केवल बिना टीईटी वि. बी. टी. सी.2007,2008 और शिक्षामित्रों के मामले पर बहस हुई |

2. इस पक्ष के अधिवक्ताओ की दलीलों से वृहद् पीठ के न्यायाधीशगण आश्वस्त नजर नहीं आये | पीठ का कहना था कि टीईटी से छूट असंवैधानिक है | कक्षा एक से कक्षा आठ तक के शिक्षक बनने के लिए टी ई टी उत्तीर्ण होना आवश्यक है |
चाहे अभ्यर्थी बीटीसी हो या शिक्षा मित्र | बड़ी बात यह रही कि सभी पक्षों से पहले ही लिखित दलीले अदालत द्वारा ले ली गयी थी ताकि मामले पर जल्दी बहस हो सके | भारत सरकार की तरफ से अधिवक्ता श्री तिवारी उपस्थित रहे जिन्होंने लिखित तौर पर कहा कि कक्षा एक से आठ तक के शिक्षक नियुक्त होने के लिए टीईटी आवश्यक है |श्री खरे ने भी अपने विन्दुओं से अदालत को अवगत कराया | उन्होंने टीईटी के पक्ष में अपने विचारो से अदालत को अवगत कराया |

3. इसके पश्चात एनसीटीई ,सरकारी अधिवक्ता श्री सी बी यादव और कौंसिल ऑफ़ इंडिया के अधिवक्तागणों ने अपने अपने पक्षों से अदालत को प्रमाण सहित अवगत कराया | एनसीटीई के अधिवक्ता ने कहा कि शिक्षामित्रो को भी प्रक्षिक्षण के बाद टीईटी उतीर्ण करना आवश्यक है |

4. सरकारी अधिवक्ता श्री सी बी यादव का कहना था कि सारी भर्तियाँ आर टी ई 2009 अधिनियम के अनुसार ही हो रही हैं | किसी को भी टीईटी से छूट प्रदान नहीं की गयी है | उन्होंने कहा कि टीईटी 2011 के आधार में शिक्षक भर्तियाँ की गयीं हैं | उन्होंने यह भी जोड़ा कि 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को शासन आदेश जारी करके टीईटी के दायरे में लाया गया है |

5. अंत में अदालत ने अपना फैसला एक सप्ताह के लिए सुरक्षित रख लिया| बहस और फैसले के सारे विन्दुओं को पुनरावलोकन करने के पश्चात अदालत अपना निर्णय बिना टीईटी वाले मामले पर सुनायेगी |

6. जहाँ तक भर्ती आधार को लेकर वृहद् पीठ में संदर्भित याचिका की बात है तो इस बारे में सरकारी वकील द्वारा अनापत्ति नहीं होने के पश्चात ही केस को पुनः डी. बी. में वापस भेजने पर चर्चा होने की सम्भावना है ,ये कार्यवाही उसी दिन संपन्न हो सकती है ,जिस दिन बिना टीईटी केस का अंतिम फैसला होगा


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Considering above details, Matter is in favour of TET Qualified Candidates.

Now next and an IMPRTANT matter is for 72825 teachers recruitment, Where selection base is going to decide - i.e. Either TET Merit OR Acad. Merit

However it is early to say anything till judgement arrive. That is wait for a week and see what happens in actual judgement as it comprise of written matters / debate and combined decision of expert efficient judges. 
And layman (simple) person can not understand facts in deep.

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