Sunday, June 16, 2013

UPTET : Old Advt Vs New Advt of 72825 Teachers Post Recruitment Matter


UPTET : Old Advt Vs New Advt of 72825 

Teachers Post Recruitment Matter


टी ई टी मेरिट से भर्ती की सम्भावनाये बढती जा रही  हैं । 

मामला महत्वपूर्ण बात 
पुराने विज्ञापन या फिर नए विज्ञापन से भर्ती को लेकर थी 

विज्ञापन पर स्टे भर्ती निकलने के अधिकार को लेकर था , लेकिन इस बीच नए नए मुद्दे आते रहे और भर्ती प्रक्रिया लम्बी खींचती रही । 
अभ्यर्थीयों का मानना है की जब टी ई टी परीक्षा निरस्त नहीं की गयी तो फिर टी ई टी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल भी नहीं उठाये जाने चाहिए । 
क्योंकि इसी टी ई टी परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले बी टी सी अभ्यर्थीयों की भर्ती भी हो रही है । 

टी ई टी नेताओं का मानना है की उनके वकीलों को सिर्फ पुराने विज्ञापन व नए विज्ञापन के मुद्दे पर बहस करनी चाहिए और अन्य मुद्दे वेटेज आदि को अभी नहीं उठाना चाहिए , क्योंकि भर्ती में बहुत समय पहले ही निकल चुका  है । 

टी ई टी मेरिट से भर्ती का मामला पहले भी अदालत में उठा था और इलाहबाद हाई कोर्ट ने इसको एन सी टी ई नियम के विरुद्द नहीं माना था,साथ  ही यह भी बताया की एक बार परीक्षा / भर्ती पद्दिती तय होने के बाद और उसके शुरू होने के बाद नियम 
बदले जाना गलत है 
 , देखिये  -

So far as making of qualifying examination basis of selection is concerned, it is always permissible to the rules framing authority to determine the criteria for selection which may base on the merits of the candidate possessed in various academic qualifications or qualifying test or any other criteria which may otherwise be valid and once it is so determined



2.��� The submission is thoroughly misconceived. The aforesaid amendment of the Rule by no stretch of imagination, can be construed as contrary to the guidelines issued by National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as "NCTE") inasmuch as, NCTE provides T.E.T. qualification as a necessary qualification for appointment of Primary Teachers but simultaneously provides that it shall not guarantee appointment to any person merely on account of possession of such qualification. The Rules do not go contrary thereto but only provide that before a candidates is to be considered by Selection Committee, list of candidates, who have applied for appointment to the post of Assistant Teacher, shall be prepared and in that preparation of list, T.E.T. marks shall be the criteria.� It� is� like� a� guideline� for� ascertaining� zone� of
consideration and field of eligibility but by itself does not provide any guarantee for appointment. The Rules thus cannot be said to be contrary to NCTE guidelines.
3.��� No interference therefore called for.
4.��� Dismissed.
Order Date :- 2.1.2012 


अभ्यर्थीयों के मध्य देखने सुनने में आता रहा की एन सी टी ई ने टी ई टी मार्क्स के वेटेज बात कही परन्तु क्या 100 प्रतिशत वेटेज दिया जा सकता है , लेकिन जब इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपने ऊपर दिया गए आदेश में टी ई टी मेरिट अर्थात 100 प्रतिशत वेटेज को एन सी टी ई नियम के विरुद्द नहीं माना ऐसे में सवाल उठाना बेकार है । 

इलाहाबद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच /संवेधानिक पीठ ने स्पष्ट किया की टी ई टी मार्क्स की वेटेज को एन सी टी ई नियमानुसार उपेक्षा /इग्नोर नहीं किया जा सकता । और टी ई टी  को भर्ती के लिए एक अनिवार्य योग्यता बताया 

2 comments:

  1. acha...aisa hai kya.........???

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  2. Aap faisla suna rahe hai ya bata rahe hai.is vacancy me ctet qualify ne bhi form bhara hai so .tet ko sirf eligibilty mana jaye .ya court sab kuch clear karbe siway ke ye anwarya yogyata hai.

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