Wednesday, November 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर भर्ती महा संग्राम,पक्ष प्रतिपक्ष लोगों के विचार, एवम कोर्ट अपडेट -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - जूनियर भर्ती महा संग्राम आज फिर सुनवाई,पक्ष प्रतिपक्ष लोगों के विचार, एवम कोर्ट अपडेट 

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आफताब आलम>>>



प्रिय शिक्षक साथियों

अभी मोर्चा लीगल टीम कल की बहस के लिए वकील के यहाँ कल की तयारी करा रहा है

आज लगभग 2 घण्टे चली सुनवाई में सिनियर वकील h n singh जी ने एक लाख शिक्षकों की तरफ से अपना पक्ष रखा
विरोधियो की तरफ से अशोक खरे जी ने अपना पक्ष रखा
चूँकि अब मामला शुरू हुआ है

C j साहब ने पहली बार जूनियर सम्बन्धी मामले पर पहली बार सुना
बहस के सभी मुद्दे परत दर परत खुल रहे है कल भी लगातार बहस चलेगी

मोर्चा की तरफ से की गयी विश्वशनीय पोस्ट को ही सही माना जाय

कल का दिन महत्वपूर्ण साबित होगा
सीजे मामले को लगातार सुन रहे है उन्होंने कोई फैसला नही दिया

बस यही कहना चाहता हूँ
मोर्चा हमेशा चुनोतियों का जवाब देता आया है और देता रहेगा
नोकरी सरकार से छीनी है हम सबने तो इसे सुरक्षित रखने के लिए अंत तक लड़ेंगे

लीगल टीम को भी समय चाहिए तैयारी के लिए ....
सम्भव नही की 75 जिलाध्यक्षो को अलग अलग खबर
बताई जा सके ......अल्प समय में की गयी बात का सार बताया गया है

कृपया उन साथियो से मेरा निवेदन हे अन्य ग्रुप से कापी पेस्ट खबरों को प्रसारित कर अपनी सुचना तंत्र को प्रसारित न करें....
धन्यवाद

मोर्चा परिवार
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🔵मोर्चा परिवार लीगल टीम
✍🏻.. दीपक शर्मा,,
जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज दिनांक 22/11/2016 को माननीय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में सभी वंच मैटर,,,,,,,,,,,,, (लगभग एक लाख नियुक्ति की कानूनी वैधता पर) सुनवाई 2:00pm से शुरू की गई ..Senior .Lawyers panel कोर्ट में उपस्थित था.. विरोधी की तरफ से सीनियर अशोक खरे ने पक्ष रखा.. और हमारी .तरफ से.. सीनियर वकील.. H. N singh जी.. ने.. लगभग एक लाख नियुक्ति शिक्षकों की तरफ से.. पक्ष रखा... Game is open... किताब का एक एक पन्ना खुल रहा है,,, अभी बहुत कुछ बाकी है,, पक्ष और विपक्ष दिल और दिमाग दोनो को थाम कर रखिये,,,,
cj एक कोरा कागज है हर points को बहुत तसल्ली से सुना,,,
🚩कल 2:00 pm केस की सुनवाई continue,,,,,
न्याय के इस महायुद्ध में उलझी गुत्थी कल सुलझने के आसार,,, मैने अभी तक जीवन में मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त की है,, और ये आगे भी जारी रहेगी,,,
विशेष सूचना-आप लोग अफवाओं पर ध्यान न दे।जो भी होगा वो माननीय जज महोदय ही करेंगे।
शेष बाद में,,,
इलाहाबाद हाई कोर्ट से,,,
धन्यवाद,,
आलोक शुक्ल
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Dhananjaya Kumar>>



गणित / विज्ञान सीधी भर्ती (29334 ) को सुरक्षित करने वाले कुछ प्वाइंट्स -----
1- मूल विज्ञापन ।
2- विज्ञापन व फार्म डालने के समय, 15 - 16 संशोधन जीवित ।
3- बारहवा संशोधन जब रद्द किया जा चुका था कोर्ट द्वारा
तब सरकार वर्तमान मे चल रहे नियम पर ही भर्ती करेगी न कि भूतपूर्व नियम पर ।

4- टेट मेरिट से प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो रही थी ये उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसका विज्ञापन अलग है ।
5- ये विषय विशेष शिक्षक भर्ती है ।
6- 1981 सेवानियमावली के तहत भर्ती है ।
जब कि 72825 शिक्षक भर्ती सर्विस रूल फालो नही करती ।
7- TET शिक्षक पात्रता परीक्षा है न कि शिक्षक चयन परीक्षा ।
चयन परीक्षा हमेशा पद सृजित होने के बाद करायी जाती है । न कि दो साल पहले जब कि पदों का कोई अता पता न हो ।
8- अभ्यर्थी हमेशा पास होने के लिए कम तैयारी करता है
नौकरी मे चयन के लिए जी जान लगा देता है ।
9- खेल के बीच मे नियम नही बदले जाते ।
10- एनसीटीई का पैरा 9 ब थोपना ।
11- टेट वेटेज का अधिकार राज्य सरकार को देने न देने का अधिकार है को सबल करती विभिन्न आरटीआई ।
12- कोर्ट कन्टेम्प्ट के विभिन्न आर्डर जो हमे नियुक्त करने को दिए गए है ।
13- राजस्थान वाला सुप्रीम कोर्ट आर्डर ।
14- शिवकुमार शर्मा की नानटेट वाले आर्डर मे टेट वेटेज को बंध्य कराना ।
15- शिवकुमार पाठक की स्पेशल अपील मे संशोधन को निरस्त करने की प्रार्थना न होने के बावजूद जजो का 15 वा संशोधन रद्द कर देना ।
16- एन सी टी ई के वकील का गोल माल काउन्टर दाखिल करना ।
17- अन्य राज्यो मे हुई एकेडमिक आधार पर भर्तियो का सबूत रखना ।
18- केन्द्र द्वारा केन्द्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती मे टेट वेटेज न देना ।
19- सुप्रीम कोर्ट द्वारा बारहवा बहाल न होना बल्कि पुराने विज्ञापन के आधार पर भर्ती को अंतरिम आदेश देना ।
20- जूनियर शिक्षको का परिवीक्षा काल पूरा होकर बेसिक शिक्षा परिषद नियमानुसार स्थायी नियुक्ति होना ।

और जो जिसको समझ मे आये , कृपया शेयर करे ।
ये सभी प्वाइंट्स हमारे वकीलो के दिमाग मे होने चाहिए ।

ये मेरी छोटी बुद्धि का छोटा प्रयास है, ताकि ये सब बिन्दु पुनः हमारे पैरवीकारो संघ / मोर्चा को ध्यान रहे ।

बाकि हमारे साथी अपना सब कुछ झोककर कोर्ट मे लगे हुए है ।

धन्यवाद

आपका जूनियर शिक्षक
जनपद चित्रकूट
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Ashish Sankrityayan Shukla>>>



प्रिय, जूनियर व् प्राथमिक मित्रो, इस HC में केस का कोई बहुत विषेस महत्व नही है। क्यों की 15 वा पहले से रद्द था। यदि कॉर्टचाहे तो उसका रिव्यु करे या ना करे। आप कोबिल्कुल परेशान होने कीजरूरत नही है। क्योंकि जो पहले ही हो चूका है। उसपर परेशान होने की कोई जरूरत नही।। जो होगा वः SC से होगा। और SC से 15 वा कपिलदेव यादव की नौकरी 7dec2015)के साथ बहाल हो चूका है। 6जुलाई 2015 की सुनवाई में SC ने राज्य से अन्य राज्यो की नियमावली मंगाई थी राज्य ने 18 राज्यो की नियमावली दाखिल की। जहाँअकेडमिक अंको को चयन में रखा थाजिसपर कोर्ट सन्तुष्ट हो चुकी है। इसीलिए 2 nov 2015 की सुनवाई में कोर्ट ने यह मुद्दा नही उठा। केवल weitage का मुद्दा उठा। और 4 queation में सब मिलाकर weitage ही रहा।। 7 dec 2015 की सुनवाई में जब राकेश द्विवेदी इस मुद्दे को सुनने पर जोर डाल रहे थे।तो कोर्ट जान चुकी थी की weitage जरूरी नही है। क्योंकि साधारण सी बात है कि कोई guideline कभी भी मूल अधिसूचना(23/08/2010 जहाँ tet को पात्रता माना गया है) को सुपरसीड नही कर सकती। ना ही कोई guideine या कोई नोटिफिकेशन किसी अधिनियम (RTE act) को सुपरसीड कर सकती है जहाँ23 में ncte को केवल minimum योग्यता तय करने का अधिकार है। अतः यह जानने के बाद ही 7dec 2015 को कपिल आदि को कोर्ट ने नौकरी दी। और याची राहत की नींव पड़ी। अब गेम पलट चूका है जो भी 30-11-11 का विरोध करेगा वः नौकरी पायेगा। क्योकि SC बगैर सर्विस रूल फॉलो किए 60000 भर्ती करा चुकी है। अब केवल उसे बचाने के लिए याचिओ को राहत दी जा रही है और SM टैग हो रहा । है। यह आप सब को साधारणतः समझना चाहिए की यदि HC के आर्डर में कोई गलती नही थी तो क्या 3साल SC में केस चलना चाहिए।क्या SM टैग होना चाहिए। क्या याची राहत मिलनी चाहिए। क्या SC को मेरिट पर सुनने से भागना चाहिए। ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि 60000 भर्ती बगैर रूल फॉलो किये हो चुकी है। और उनको बचाने के लिए SC याचियों की राहत दे रही है(SM व् रिक्त सीटों को ध्यान में रखकर) , यदि कोई यह सोचता है कि 12 वे संशोधन पर हुई भर्ती रद्द कर देगा तो वो गलत सोचता है।।। और यदि कोई यह सोचता है कि 15वे संशोधन पर हुई भर्ती रदद् करा देगा तो वः भी स्वप्न देख रहा है। HC के होने वाले आर्डर का कोई महत्व नही है।क्योंकि 15वा तो HC से पहले से रद्द था। नया क्या होगा।। माननीय SC से 12 वा संशोधन 30-11-11 की विज्ञप्ति तक व् 15 वा संशोधन आगे के लिए प्रभावी होगा।
SC ने 6 जुलाई 2015 को कहा था हम कोई नया नियम नही बनाने जा रहे है क्यों, क्योकि नियम बनाना राज्य का अधिकार है। कोर्ट केवल नियम के वैधानिकता की परीक्षा करती है। अतः जो कुछ लोग कहते है(acd plus tet) वः बेमानी है वः राज्य का काम है। कोर्ट का नही। SC ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि कोई संशोधन रद (15) होने से पुराना संशोधन(12) अपने आप जिन्दा नही होता। अतः यदि कोई सोचता है कि 15 वा रद्द होने से 12वा अपने आप जिन्दा हो जायेगा तो वः गलत सोचता है। यह राज्य का काम है। यदि वः चाहे तो आज भी 17 व संशोधन लाकर फिर से tet मेरिट या अन्य कोई विकल्प ला सकती है । लेकिन ये राज्य कर सकतीः है कोर्ट नही। अर्थात कोर्ट रद्द तो कर सकती है लेकिन नियम नही बना सकती। यह विधायिका का कार्य है।
आलोक शुक्ल
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Rishi Srivastava>>>



आज 2:15 से कोर्ट ख़त्म होने तक cj कोर्ट में जोरदार बहस हुई...
विपक्ष (सरकार व चयनित )आज पुनः बहस से भागना चाह रहे थे ,बहाना ये की महाधिवक्ता आज नहीँ हैं ,
बहस की शुरूवात प्रभाकर अवस्थी सर ने की ,
cj साहब के कहने पर सीनियर अधिवक्ता खरे सर को पहले बहस पूरी करने को कहा...
खरे सर ने tet मेरिट पर अच्छी बहस की...
इसके बाद चयनितो की ओर से सीनियर अधिवक्ता H.N singh सर ने acd मेरिट का पछ रक्खा..
जिनके तर्को का प्रभाकर भैया ने सही विश्लेषण करते हुये cj सर को बताया...
कुल मिलाकर cj सर भी ncte की गाइड लाइन और फुल बेंच के डिसीजन को समझ चुके हैं...
कल पुनः दमदार बहस के लिये हम सभी तैयारी कर रहे हैं..
आशा हैं कल बेरोजगारों के लिये कोर्ट से बेहतर आदेश आ जायें...
आपका शुभेच्छु





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