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Saturday, November 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय शिक्षकों ने सीएम को याद दिलाया वादा

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मानदेय शिक्षकों ने सीएम को याद दिलाया वादा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता First Published:06-11-2015 10:34:54 PMLast Updated:06-11-2015 10:34:54 PM
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनका आश्वासन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को उनकी पार्टी के घोषणापत्र की याद दिलाने के लिए मानदेय शिक्षक शुक्रवार को राजधानी में थे। शिक्षकों ने बताया कि उनके विनियमितीकरण के लिए सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव बनवाया लेकिन निर्णय नहीं ले सकी।
माननदेय शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. दुर्गा प्रसाद यादव व महामंत्री डॉ. प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि सपा सरकार ने ही वर्ष 1995 व 2004 में राज्य विश्वविद्यालयों के मानदेय शिक्षकों का विनियतमितीकरण किया था। वर्ष 2002 के अपने घोषणापत्र में ही पार्टी ने इस विषय में वादा किया हुआ है। 14 दिसंबर 2006 को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री मो. आजम खां ने सदन में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण का आश्वासन दिया था। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने भी आश्वासन पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 250 मानदेय शिक्षक बचे हैं। इसमें 89 गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, जिन्हें वर्ष 2011 में सेवा से बाहर कर दिया गया। इससे पहले वर्ष 2008 में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने ही विनियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस पर वर्ष 2009 में सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव बनवाया था लेकिन सत्रावसान होने के कारण निर्णय नहीं हो पाया। इसके बाद वर्ष 2010 में आश्वासन समिति ने विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया न अपनाकर मानदेय शिक्षकों को उनके पदों पर बनाए रखने का आदेश दिया। बावजूद इसके विश्वविद्यालय ने मानदेय शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया।


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Thursday, November 20, 2014

तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण पर जल्द होगी बैठक

तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण पर जल्द होगी बैठक



लखनऊ। विधान परिषद में बुधवार को सरकार ने आश्वस्त किया कि तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए वह नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर में सभी संबंधित पक्षों की बैठक कराकर समस्या का समाधान निकालेगी

विधान परिषद में शून्यप्रहर में निर्दल समूह के उमेश द्विवेदी, चेतनारायण सिंह और राजबहादुर सिंह चंदेल ने यह मामला उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर सत्तारूढ़ दल के देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि तदर्थ शिक्षक 18-22 वर्षों से काम कर रहे हैं। राजकोष से वेतन पा रहे हैं। इनको नियमित करने से सरकार पर एक भी पैसे का व्ययभार नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री की पहल पर कैबिनेट की बैठक में भी यह प्रस्ताव आ चुका है। फिर भी कुछ नहीं हुआ।

जवाब देने खड़े हुए नेता सदन अहमद हसन ने कहा कि अधिकारी कुछ कठिनाई बता रहे हैं। कहा कि वह ज्यादा कुछ बोलेंगे तो देवेन्द्र प्रताप उनकी चिट्ठी भी सदन में प्रस्तुत कर देंगे। इसलिए वह ज्यादा कुछ न कहकर आश्वस्त करते हैं कि जल्दी सभी पक्षों की बैठक करा देंगे। प्रयास होगा कि नवंबर में ही हो जाए। नहीं तो दिसंबर में बैठक जरूर करा देंगे।

शिक्षा मंत्री के हाल से शिक्षा जगत बेहाल ः

शिक्षक दल ने राजकीय शिक्षकों को एसीपी का लाभ देने और 85 प्रतिशत प्रधानाचार्यों के रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की। शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी ने इस मामले पर कार्यस्थगन सूचना देते हुए बताया कि इन बातों के अलावा प्रोन्नत वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। पेंशन व जीपीएफ कुछ भी आन लाइन नहीं किया गया है।

शिक्षक दल नेता ओमप्रकाश शर्मा ने चुटकी ली कि शिक्षा मंत्री के हाल से शिक्षा जगत बेहाल है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 50 हजार रुपये पाने वालों से ज्यादा अच्छा 2000 पाने वाले पढ़ाते हैं। शिक्षा मंत्री पर कहूं भी तो क्या। उन्हें पता ही नहीं है कि संविधान किसी के शोषण व उत्पीड़न को संरक्षण नहीं देता। पर, शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं उससे यही संदेश जा रहा है कि अच्छा पढ़वाने के लिए कम पैसे देकर शिक्षकों का शोषण जरूरी है

Sunday, May 12, 2013

Adhoc Teacher Post Recruitment Matter in UP : तदर्थ अध्यापकों का मामला


Adhoc Teacher  Post Recruitment Matter in UP : तदर्थ अध्यापकों का मामला
यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी

•सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अनुदानित डिग्री कॉलेजों में तदर्थ (एडहॉक) स्तर पर रखे गए अध्यापकों को स्थायी के समान वेतन दिए जाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सभी प्रतिपक्षों से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है
जस्टिस एचएच गोखले की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है क्योंकि राज्य में अध्यापकों को तदर्थ स्तर पर रखने की योजना को खत्म किया जा चुका है। उन्होंने पीठ को बताया कि राज्य के अनुदानित डिग्री कॉलेजों में रखे गए तदर्थ अध्यापकों को पहले सौ रुपये प्रति घंटा या अधिकतम पांच हजार रुपये मानदेय ही दिया जाता था। राज्य सरकार ने 11 सितंबर, 2006 में मानदेय बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया था। यह बढ़ोत्तरी हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक की गई थी। याद रहे कि राज्य के अनुदानित डिग्री कॉलेजों में एड-हॉक पर हजार से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। राज्य सरकार ने कहा कि 2008 में इस मसले पर फिर से एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। 6 जनवरी, 2009 को हाईकोर्ट ने तदर्थ अध्यापकों का मानदेय आठ हजार और भत्ते कर दिया गया। मगर अध्यापकों ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए स्थायी अध्यापकों के समान वेतन तदर्थ शिक्षकों को देने का आदेश राज्य सरकार को जारी कर दिया। जबकि राज्य सरकार ने 29 मार्च, 2011 शासनादेश जारी कर तदर्थ स्तर पर अध्यापकों के रखे जाने की व्यवस्था खत्म कर दी थी। पीठ ने अधिवक्ता के तर्क से सहमति जताते हुए प्रतिपक्षों को नोटिस जारी कर दिया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर, 2012 के गौरव मिश्रा के मामले में समान वेतन देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है


News Source / Sabhaar : अमर उजाला (12.05.2013)
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What I think -
Adhoc Post are for Particular Purpose used in promotion where as candidate is not actually entitled for the post on permanent basis.